
देवास।शहर में बिना (ट्रेड) लाइसेंस के व्यवसाय करने या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले पर निगमायुक्त दलीप कुमार के निर्देशानुसार निगम प्रभारी लाइसेंस अधिकारी हेमंत उबनारे एवं उनकी टीम द्वारा ए बी रोड,उज्जैन रोड, शुक्रवारिया हाट में चालानी कार्यवाही की गयी।आयुक्त के मुताबिक निगम सीमा में संचालित होने वाले प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है।जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया या नवीनीकरण नहीं करवाया वे नगर निगम के मुख्यालय लाइसेंस शाखा में संपर्क कर नया लाइसेंस अथवा नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करवा ले निरीक्षण के दौरान व्यवसाय (ट्रेड)लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ऐसे दुकानदारों व व्यापारियों पर निगम दंडात्मक एवं चालानी कार्यवाही करेगा।









